ने कालागढ़ बांध के समीप खाली व जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति जिला प्रशासन पौड़ी को दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डीएम और टाइगर रिजर्व के निदेशक को न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।मामले के अनुसार कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से दिए गए ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट में पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि कालागढ़ क्षेत्र में 72 खाली और जर्जर संरचनाएं पाई गईं हैं, जो अब पूरी तरह से ढहने की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त 25 अन्य संरचनाएं हैं जो पहले सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित की गईं थीं, वे भी खस्ताहाल हैं। इन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है।
