शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ताओं ने कहा, शराब की दुकान आवासीय क्षेत्र में खोली गई है। इससे थोड़ी ही दूरी पर स्कूल और मंदिर स्थित है। कहा लाइसेंस में दिखाई गई सीमाएं भी मौके पर अलग हैं।
ग्रामीणों के अनुसार दुकान स्वामी ने गुमराह कर लाइसेंस प्राप्त किया। दुकान की लोकेशन से यातायात की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। पार्किंग की व्यवस्था समेत कई अन्य आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाए। शिकायत करने वाले पक्ष ने यह भी कहा कि शराब की दुकान से ग्राम सभा का माहौल खराब हो रहा है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि ग्रामीण 105 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, शराब की दुकान को जनहित में बंद किया जाए। दुकान स्वामी राजीव गोयल ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन जनभावनाओं के दृष्टिगत डीएम ने शराब ठेके का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए।I